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High Court : गैंगचार्ट तैयार करने में पुलिस निर्धारित तरीके का नहीं कर रही पालन, सरकार से मांगा जवाब

Thu, 20 Mar 2025 02:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 20 Mar 2025 02:50 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस गैंगस्टर अधिनियम के निर्धारित तरीके का पालन नहीं कर रही है। गैंगचार्ट तैयार करते समय निर्धारित प्रारूप के कॉलम संख्या पांच व छह में विवरण दिया जाना चाहिए।

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Police is not following the prescribed method in preparing gang chart, sought answer from the government
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस गैंगस्टर अधिनियम के निर्धारित तरीके का पालन नहीं कर रही है। गैंगचार्ट तैयार करते समय निर्धारित प्रारूप के कॉलम संख्या पांच व छह में विवरण दिया जाना चाहिए। साथ ही गैंगस्टर में जिसका नाम डाला जा रहा है, उसके आपराधिक इतिहास की एक अलग सूची प्रस्तुत करनी चाहिए।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने भदोही के जय प्रकाश बिंद उर्फ नेता की याचिका पर दिया। भदोही के ज्ञानपुर थाने में याची पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। याची ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग में याचिका दाखिल की थी। इस दौरान कोर्ट ने पाया कि गैंगचार्ट में पुलिस ने निर्धारित तरीकों का पालन नहीं किया है। आपराधिक इतिहास का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
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कोर्ट ने याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगते हुए याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खंडपीठ ने रजिस्ट्रार अनुपालन को निर्देश दिया कि आदेश की कॉपी गृह सचिव और डीजेपी को भेजी जाए। ताकि, प्रदेशभर में आदेश का पालन कराया जा सके। 

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