High Court: इस्राइल के विरोध में प्रदर्शन करने के आरोपी गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों की याचिका खारिज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 08 Jun 2025 03:34 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर में फलस्तीन के समर्थन व इस्राइल के विरोध में सड़क जाम कर भड़काऊ भाषण देने के आरोपी छात्रों को राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने व एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
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गोरखपुर विश्वविद्यालय( सांकेतिक)
- फोटो : डीडीयू सोशल मीडिया पेज