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High Court: इस्राइल के विरोध में प्रदर्शन करने के आरोपी गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों की याचिका खारिज

Sun, 08 Jun 2025 03:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 08 Jun 2025 03:34 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर में फलस्तीन के समर्थन व इस्राइल के विरोध में सड़क जाम कर भड़काऊ भाषण देने के आरोपी छात्रों को राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने व एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

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Petition of Gorakhpur University students accused of protesting against Israel rejected
गोरखपुर विश्वविद्यालय( सांकेतिक) - फोटो : डीडीयू सोशल मीडिया पेज

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर में फलस्तीन के समर्थन व इस्राइल के विरोध में सड़क जाम कर भड़काऊ भाषण देने के आरोपी छात्रों को राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने व एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की खंडपीठ ने अंबरीष चंद्र कोटारया व तीन अन्य की याचिका पर दिया है।

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मामला गोरखपुर का है। दर्ज एफआईआर में आरोप है कि 11 अप्रैल 25 को युद्धरत इस्राइल के विरोध व फलस्तीन के समर्थन में पोस्टर बैनर लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र व याची प्रदर्शन कर भड़काऊ भाषण दे रहे थे। सड़क जाम होने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो भीड़ हटी। याचियों ने एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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