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वीडीओ भर्ती में गलत सवाल को लेकर याचिका दाखिल
Fri, 31 Jul 2020 10:02 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 31 Jul 2020 10:02 PM IST
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court
- फोटो : prayagraj
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 में पूछे गए एक सवाल को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है। याचीगण का कहना है कि उक्त प्रश्न गलत पूछा गया है, इसलिए उसका अंक उसे मिलना चाहिए। याचिका पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने शाहजहांपुर के प्रत्यूष त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि आयोग द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में उसने आवेदन दिया। प्रथम याची सामान्य श्रेणी का और दूसरा याची ने ओबीसी श्रेणी का अभ्यर्थी है।
याचियों ने कटआफ मार्क सामान्य के 78 व ओबीसी के 77 अंक मिले है। आरटीआई से पता चला कि प्रश्न संख्या 77 के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। प्रश्न के गलत होने का दावा किया गया है। यदि इस गलत सवाल का एक अंक याचियों को प्राप्त हो जाए तो इनकी भी नियुक्ति हो सकती है। इसी मुद्दे को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने शाहजहांपुर के प्रत्यूष त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि आयोग द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में उसने आवेदन दिया। प्रथम याची सामान्य श्रेणी का और दूसरा याची ने ओबीसी श्रेणी का अभ्यर्थी है।
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याचियों ने कटआफ मार्क सामान्य के 78 व ओबीसी के 77 अंक मिले है। आरटीआई से पता चला कि प्रश्न संख्या 77 के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। प्रश्न के गलत होने का दावा किया गया है। यदि इस गलत सवाल का एक अंक याचियों को प्राप्त हो जाए तो इनकी भी नियुक्ति हो सकती है। इसी मुद्दे को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है।
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