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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी तहखाने में मिले पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

Mon, 26 Feb 2024 11:02 AM IST
अमन विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Mon, 26 Feb 2024 11:02 AM IST
सार

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में जिला जज वाराणसी ने 17 जनवरी को डीएम को रिसीवर नियुक्त कर 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने का आदेश पारित किया था।

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Petition challenging right to worship in Gyanvapi basement rejected
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Social Media

विस्तार

ज्ञानवापी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
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यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल अपील पर सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। मामले में जिला जज वाराणसी ने 17 जनवरी को डीएम को रिसीवर नियुक्त कर 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने का आदेश पारित किया था। इंतेजामिया कमेटी ने उसे हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।
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