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Prayagraj : पीडीए ने मकानों के ध्वस्तीकरण के नोटिस वापस लिए, प्रभावितों ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा

Sat, 09 Nov 2024 12:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 09 Nov 2024 12:32 PM IST
सार

न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की अदालत सोनिया सिंह व सात अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची अलोपीमंदिर परिसर में बने मकानों में वर्षों से रहते हैं। इस दौरान पीडीए ने ध्वस्तीकरण के नोटिस चस्पा कर दिए थे।

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PDA withdrew the notices for demolition of houses, the affected people had approached the High Court.
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

अलोपीशंकरी मंदिर शक्तिपीठ के परिसर में बने मकानों को ध्वस्त करने के लिए जारी नोटिस वापस ले लिए गए। यह जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीडीए के वकील ने दी। इस पर कोर्ट ने ध्वस्तीकरण का आदेश वापस लेने का हलफनामा दााखिल करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 21 नवंबर नियत की है।

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न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की अदालत सोनिया सिंह व सात अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची अलोपीमंदिर परिसर में बने मकानों में वर्षों से रहते हैं। इस दौरान पीडीए ने ध्वस्तीकरण के नोटिस चस्पा कर दिए थे। इस कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने कमिश्नर के यहां प्रार्थना पत्र दिया। इस पर कमिश्नर ने मामले को पीडीए को स्थानांरित कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

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याची के वकील मनीषा चतुर्वेदी ने दलील दी कि यह जमीन कैंटोनमेंट बोर्ड की है। याची यहां चार दशक से मकान बनाकर रह रहे हैं। पीडीए को इस पर कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है। इसने अवैध नोटिस भेजे हैं। ध्वस्तीकरण से 20 परिवार प्रभावित होंगे। इनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही याचियों को सुनवाई का मौका दिए बगैर पीडीए ने अवैध कार्रवाई शुरू कर दी है। याचिका में ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। पीडीए इस जमीन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 

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