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यूपी: हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते सरकारी वकील, कट जाएगा भत्ता

Wed, 18 Sep 2019 05:48 PM IST
Prachi Priyam न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: Prachi Priyam Updated Wed, 18 Sep 2019 05:48 PM IST
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Payment to be deducted if Public Prosecutors participate in advocates strike
विरोध प्रदर्शन करते वकील - फोटो : अमर उजाला

उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला न्यायालय के पैनल में शामिल सरकारी वकीलों पर शिकंजा कसते हुए साफ कर दिया है कि अगर वो वकीलों की किसी हड़ताल में शामिल होते हैं तो उनका भत्ता काट लिया जाएगा। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से विशेष सचिव न्याय रणधीर सिंह ने पत्र भेज कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार के मुकदमों की प्रभावी पैरवी की जाए। गत दिनों हाईकोर्ट में भी वकीलों की हड़ताल के दौरान शासन ने ऐसा ही पत्र जारी कर हाईकोर्ट के पैनल में शामिल वकीलों को मुकदमों की पैरवी करने की हिदायत दी थी। 

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