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झूठी शान के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने का किसी को हक नहीं : हाईकोर्ट
Mon, 05 Jul 2021 11:40 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 05 Jul 2021 11:40 PM IST
सार
आनर किलिंग के आरोपी को जमानत से इंकार
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Allahabad High Court
- फोटो : PTI
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहन व उसके प्रेमी की परिवार द्वारा आनर किलिंग में हमलावर गुलशन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि झूठी शान, सम्मान के नाम पर हत्या करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है। किसी को भी किसी की वैयक्तिक स्वतंत्रता छीनने का हक संविधान नहीं देता। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने दिया है।
ज्योति के परिवार वालों ने उसके दूसरी जाति के राहुल से शादी करने के नाते दोनों की हत्या कर दी। याची अधिवक्ता का कहना था कि उसने हत्या नहीं की। उस पर केवल चश्मदीद गवाह रोहित कुमार पर हमला करने का आरोप है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि घटना में याची का ऐक्टिव रोल है। संवाद
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ज्योति के परिवार वालों ने उसके दूसरी जाति के राहुल से शादी करने के नाते दोनों की हत्या कर दी। याची अधिवक्ता का कहना था कि उसने हत्या नहीं की। उस पर केवल चश्मदीद गवाह रोहित कुमार पर हमला करने का आरोप है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि घटना में याची का ऐक्टिव रोल है। संवाद
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