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बीएड छात्रों को परीक्षा से रोकने का आदेश खारिज 

Wed, 08 Jul 2020 12:39 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 08 Jul 2020 12:39 AM IST
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Order to stop B.Ed students from examination rejected
demo pic - फोटो : self
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कालेज एलाटमेंट का लेटर विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड न कर पाने के आधार पर दर्जनों बीएड छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोकने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि छात्रों ने बाकायदा प्रवेश परीक्षा पास कर कॉलेज में दाखिला लिया है, इसलिए सिर्फ एलाटमेंट लेटर न होने के आधार पर परीक्षा से रोकना उचित नहीं है। रावेंद्र कुमार और 35 अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है।
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याचीगण का कहना था कि उन्होंने बीएड प्रवेश परीक्षा पास की थी। इसके बाद काउंसलिंग के उपरांत उनको कानपुर देहात के एक कॉलेज में दाखिला दिया गया। अब उनको परीक्षा में शामिल होने की अनुमति इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि किसी वजह से वे कॉजेल एलाटमेंट का फार्म संबंधित वेबसाइट से डाउन लोड नहीं कर पाए थे। कोर्ट ने इसे अनुचित मानते हुए याचीगण को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति देने का आदेश दिया है।
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