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तालाब से अवैध कब्जा हटाने का आदेश

Sat, 29 Feb 2020 12:15 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Feb 2020 12:15 AM IST
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order to remove illegal possession from the pond
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के मेजा तहसील के उरूवा ग्रामसभा में स्थित तालाब पर अवैध कब्जे के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर अवैध कब्जा हटाने निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी ।
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यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जय नारायण व 18 अन्य लोगों की जनहित याचिका पर दिया है।
इससे पूर्व कोर्ट ने राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही करने का निर्देश दिया था और जिलाधिकारी को तलब किया था । सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है और एसडीएम द्वारा उचित कार्रवाई की जा रही है ।
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याची के अधिवक्ता बृजराज सिंह का कहना है कि तालाब पर हुए अतिक्रमण के चलते गांव में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। जब तक इस तालाब का अतिक्रमण हटाकर तालाब बहाल नहीं किया जाएगा तब तकसमस्या का समाधान नहीं होगा।
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जिसको लेकर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया और गाटा संख्या 182 व 183 पर हुए अतिक्रमण के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया तथा कहा कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है उन्हें वहां से कानूनी कार्रवाई कर हटाया जाए । मामले की सुनवाई 17 मार्च को होगी।
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