फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Order to file case against Jhunsi's outpost incharge, constable

प्रयागराज : झूंसी के चौकी इंचार्ज, सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Sat, 18 Feb 2023 12:27 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 18 Feb 2023 12:27 AM IST
सार

जिला न्यायालय विशेष अदालत (पॉक्सो) ने झूंसी थाने में तैनात एक दरोगा व चार सिपाहियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
Order to file case against Jhunsi's outpost incharge, constable
मुकदमा - फोटो : demo pic

विस्तार

जिला न्यायालय विशेष अदालत (पॉक्सो) ने झूंसी थाने में तैनात एक दरोगा व चार सिपाहियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार ने ग्राम कोतारी, निवासिनी नाबालिग लड़की की मां के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया है।

विज्ञापन

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि दो पक्षों के मध्य विवाद होने के कारण वांछित अभियुक्त की तलाशी हेतु प्रार्थिनी के घर में प्रवेश किया गया, जबकि, थाने की आख्या के अनुसार दरोगा जितेंद्र कुमार राजपूत का कहना है कि उसे घर में बंद कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि दरोगा ने प्रार्थिनी के घर में प्रवेश किया है। उस पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन से पृथक होकर प्रार्थिनी की पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने प्रार्थनी को गाली व फर्जी केस में फंसाने की धमकी देने लात घूंसे से मारने-पीटने का आरोप है।

विज्ञापन


इसकी सूचना कंट्रोल रूम में दी गई है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में तत्वों की विवेचना कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध प्रतीत होता है, इसलिए संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकरण के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराते हुए विवेचना कराई जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed