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हाईकोर्ट ने दिया सहमति से तबादले पर निर्णय लेने का आदेश

Sun, 17 Nov 2019 02:38 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Sun, 17 Nov 2019 02:38 AM IST
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Order to decide on the agreement by consent
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह आगरा और संभल में कार्यरत शिक्षकों का एक दूसरे के स्थान पर सहमति से स्थानांतरण करने के मामले में निर्णय ले।

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अजय प्रताप सिंह और अकील अहमद अंसारी की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन को सुनकर दिया है।

याचीगण के अधिवक्ता का कहना था कि याची अजय प्रताप सिंह संभल के प्राथमिकी विद्यालय में कार्यरत हैं, जबकि अकील अहमद आगरा में। अजय आगरा तबादला चाहते हैं और अकील संभल जाना चाहते हैं।
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उन्होंने सहमति के आधार पर स्थानांतरण के लिए अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था कि उनका स्थानांतरण किया जाए, मगर अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की।

बेसिक शिक्षा परिषद के वकील का कहना था कि याचीगण की शिकायत पर अधिकारी नियमानुसार निर्णय लेंगे। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि याचीगण के प्रत्यावेदन की जांच के बाद तीन माह में नियमानुसार निर्णय लें।

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