फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   One thousand damages on Additional Chief Secretary for seeking time for payment of damages

हाईकोर्ट : हर्जाने के भुगतान के लिए समय मांगने पर अपर मुख्य सचिव पर एक हजार हर्जाना

Wed, 22 Mar 2023 10:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 22 Mar 2023 10:50 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव पंचायतराज उत्तर प्रदेश लखनऊ मनोज कुमार सिंह द्वारा 25 हजार रुपये हर्जाने का भुगतान करने के लिए समय मांगने पर उनके खिलाफ एक हजार रुपये अतिरिक्त हर्जाना लगाया है।

विज्ञापन
One thousand damages on Additional Chief Secretary for seeking time for payment of damages
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव पंचायतराज उत्तर प्रदेश लखनऊ मनोज कुमार सिंह द्वारा 25 हजार रुपये हर्जाने का भुगतान करने के लिए समय मांगने पर उनके खिलाफ एक हजार रुपये अतिरिक्त हर्जाना लगाया है। यह राशि हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में 28 मार्च तक जमा करने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने सबिता पांडेय की अवमानना याचिका पर दिया है।

विज्ञापन

मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रथम ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि आदेश के अनुपालन में याची के खाते में देय राशि जमा कर दी गई है। इसलिए याचिका खारिज की जाए। किंतु याची के अधिवक्ता ने इसका प्रतिवाद किया और कहा कि इससे पहले कोर्ट ने विपक्षी पर 25 हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए यह राशि याची को देने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया है। इस पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कुछ समय मांगा तो कोर्ट ने एक हजार रुपये हर्जाना जमा करने की शर्त पर समय दे दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed