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हाईकोर्ट : जौनपुर के डीएम अनुज कुमार झा को आदेश पालन का एक मौका, तीन माह की मोहलत
Sun, 24 Sep 2023 03:56 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 24 Sep 2023 03:56 PM IST
सार
कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया जिलाधिकारी जौनपुर अनुज कुमार झा को अवमानना के आरोप में दंडित करने का केस बनता है। फिर भी अवमानना नोटिस जारी न कर उन्हें आदेश के पालन का एक मौका दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा कोर्ट आ सकता है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर अनुज कुमार झा को निर्देश दिया है कि वह याची के प्रत्यावेदन तय करने के आदेश का तीन माह में पालन करें। जिसके तहत याची ने मछली शहर तहसील के गांव अमारा स्थित गाटा संख्या 1157 रकबा 2.90 एकड़ से बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए बेदखल न करने की मांग की गई है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को एक अगस्त 23 के आदेश से दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। जिसकी अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।
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कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया जिलाधिकारी जौनपुर अनुज कुमार झा को अवमानना के आरोप में दंडित करने का केस बनता है। फिर भी अवमानना नोटिस जारी न कर उन्हें आदेश के पालन का एक मौका दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा कोर्ट आ सकता है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने हरिवंश की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता कमला कांत मिश्र व वरुण मिश्र ने बहस की।
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इनका कहना था कि तहसीलदार जबरन उसे जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। जिसके खिलाफ प्रत्यावेदन जिलाधिकारी को दिया गया। कोर्ट ने तय करने का आदेश दिया फिर भी कोई कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट की शरण ली थी।