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अवकाश के आवेदन पर चार दिन में निर्णय लें अधिकारी

Fri, 11 Dec 2020 12:41 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 11 Dec 2020 12:41 AM IST
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Officers should decide on leave application in four days
Officers should decide on leave application in four days
प्रयागराज। प्रदेश के शिक्षाधिकारियों की ओर से मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश के आवेदन की तय समय में स्वीकृति नहीं किए जाने की शिकायत के बाद प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस विषय में सख्त निर्देश जारी किए हैं। महानिदेशक के आदेश के बाद मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक रमेश तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार के अवकाश पर चार दिन के भीतर निर्णय लिया जाए। मंडल के सभी बीएसए को भेजे निर्देश में कहा गया कि बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति/अस्वीकृति शासनादेश के अनुसार चार दिन में बीईओ तथा बीएसए की ओर से निस्तारित कर दी जाएं। इस आदेश का पालन न करना शासनादेश का उल्लंघन होगा।
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