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अब तीन नहीं रख सकेंगे मात्र दो शस्त्र, डीएम ने जारी किए आदेश

Tue, 30 Jun 2020 12:39 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 30 Jun 2020 12:39 AM IST
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Now three will not be able to keep only two arms
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
अब दो से अधिक शस्त्र नहीं रखे जाएंगे। इससे अधिक शस्त्र के लिए लाइसेंस नहीं जारी होगा। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने इसका आदेश जारी कर दिया है।
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शस्त्र लाइसेंस अधिनियम में बड़े बदलाव किए गए हैं। अभी तक तीन शस्त्र रखने की छूट थी लेकिन नए आदेश के तहत दो ही शस्त्र रखे जा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि जिनके पास तीन शस्त्र हैं, वे एक को मालखाने में जमा कर दें।

साथ ही उसका लाइसेंस सरेंडर कर दें। एक अन्य आदेश के तहत अब लाइसेंस का नवीनीकरण पांच वर्ष में कराना होगा। पहले तीन वर्ष में ही नवीनीकरण कराना होता था। लाइसेंसधारक को पांच वर्ष का शुल्क जमा करके नवीनीकरण कराना होगा।
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आदेश में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय डाटाबेस पर यूआईई नंबर दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए उन्हाेंने 30 जून तक का समय दिया है। 30 जून के बाद यूआईई नंबर दर्ज नहीं कराने वालों का लाइसेंस अवैध हो जाएगा।
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