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UP : मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर अब सुनवाई आठ सितंबर को

Wed, 03 Sep 2025 01:36 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 03 Sep 2025 01:36 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को राज्य सरकार की ओर समय मांगने पर सुनवाई टाल दी। अब मामले की सुनवाई आठ सितंबर को होगी।

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Now hearing on bail plea of Mukhta son Umar Ansari on September 8
अब्बास अंसारी और भाई उमर अंसारी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को राज्य सरकार की ओर समय मांगने पर सुनवाई टाल दी। अब मामले की सुनवाई आठ सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर पर मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज और मां के हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस ने उमर को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। उमर ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। 

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