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Shrikant Tyagi: श्रीकांत त्यागी को मिली राहत, हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत अर्जी की मंजूर
Mon, 17 Oct 2022 08:02 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 17 Oct 2022 08:02 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची पर नोएडा की एक चर्चित सोसायटी में महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप था। याची मामले में नौ अगस्त से जेल में बंद है।
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आरोपी श्रीकांत त्यागी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
महिला से बदसलूकी के मामले में नोएडा के श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने त्यागी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची पर नोएडा की एक चर्चित सोसायटी में महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप था। याची मामले में नौ अगस्त से जेल में बंद है।
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मामले में सोमवार को सुनवाई केदौरान याची की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी, अमृता राय मिश्रा एवं आलोक रंजन मिश्रा ने पक्ष रखा। कहा कि याची को जानबूझकर झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है। हालांकि सरकारी अधिवक्ता ने उसका विरोध किया। कहा कि याची के खिलाफ सबूत हैं। लेकिन कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची की जमानत अर्जी मंजूर कर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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