फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   No relief on objectionable comment against PM Modi, court rejected bail plea

High Court : पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिजकी जमानत अर्जी

Wed, 06 Aug 2025 04:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 06 Aug 2025 04:21 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हुए पोस्ट डालने के आरोपी बुलंदशहर निवासी ताहिर मेवाती को जमानत देने से इन्कार कर दिया है।

विज्ञापन
No relief on objectionable comment against PM Modi, court rejected bail plea
पीएम मोदी - फोटो : एक्स/नरेंद्र मोदी

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हुए पोस्ट डालने के आरोपी बुलंदशहर निवासी ताहिर मेवाती को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने दिया।

विज्ञापन

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने के मामले में आरोपी ताहिर पर बुलंदशहर के सलेमपुर थाने में एफआईआर दर्ज है। ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत अर्जी खारिज किए जाने पर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी।

विज्ञापन

आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि उसके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी कोई अज्ञात व्यक्ति चला रहा है। याची ने सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट नहीं किया है और न ही प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई वीडियो वायरल किया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि सत्र न्यायालय के समक्ष आरोपित ने कहा था कि उसने केवल कुछ ‘मीम्स’ अपलोड किए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट में उसने किसी भी सामग्री को पोस्ट करने से पूरी तरह इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी के पोस्ट भड़काऊ आपत्तिजनक और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के साथ ही लोक शांति एवं व्यवस्था भंग करने में सक्षम हैं। पोस्ट राष्ट्र-विरोधी विचारधारा का महिमा मंडन करते हैं। इसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। यह कहते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed