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बालिग जोडे़ की शादीशुदा जीवन में किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं : हाईकोर्ट
Sat, 12 Dec 2020 01:39 AM IST
विनोद सिंह
Prayagraj
Prayagraj
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 12 Dec 2020 01:39 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
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हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी बालिग विवाहित जोडे़ को बिना बाहरी हस्तक्षेप के शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लता सिंह केस के निर्देशों के हवाले से वाराणसी के एसएसपी को याचीगण की सुरक्षा करने व उनके शांतिपूर्ण जीवन की स्वतंत्रता में किसी का हस्तक्षेप न होने देने के कदम उठाने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने साध्वी राय व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना था कि उनके वैवाहिक जीवन में परिवार वाले हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसे खतरा है, जिससे उनकी सुरक्षा की जाए। पुलिस को कोर्ट के आदेशों का पालन करने का आदेश दिया गया है और कहा कि यह आदेश शादी की वैध करार देना नहीं है।
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