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बालिग जोडे़ की शादीशुदा जीवन में किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं : हाईकोर्ट

Sat, 12 Dec 2020 01:39 AM IST
Prayagraj Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 12 Dec 2020 01:39 AM IST
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No one has the right to interfere in the marriage of Balig Jod: High Court
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी बालिग विवाहित जोडे़ को बिना बाहरी हस्तक्षेप के शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लता सिंह केस के निर्देशों के हवाले से वाराणसी के एसएसपी को याचीगण की सुरक्षा करने व उनके शांतिपूर्ण जीवन की स्वतंत्रता में किसी का हस्तक्षेप न होने देने के कदम उठाने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने साध्वी राय व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना था कि उनके वैवाहिक जीवन में परिवार वाले हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसे खतरा है, जिससे उनकी सुरक्षा की जाए। पुलिस को कोर्ट के आदेशों का पालन करने का आदेश दिया गया है और कहा कि यह आदेश शादी की वैध करार देना नहीं है।

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