{"_id":"6165ab0e8ebc3e05d35cdb2e","slug":"narendragiri-death-case-cbi-reaches-court-for-anand-giri-narco-test","type":"story","status":"publish","title_hn":"नरेंद्रगिरी मौत मामलाः आनंद गिरि के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट पहुंची सीबीआई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नरेंद्रगिरी मौत मामलाः आनंद गिरि के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट पहुंची सीबीआई
Tue, 12 Oct 2021 09:05 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क
अमर उजाला नेटवर्क
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 12 Oct 2021 09:05 PM IST
विज्ञापन
Prayagraj News : योग गुरु आनंद गिरि और महंत नरेंद्र गिरि। फाइल फोटो
- फोटो : प्रयागराज
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला न्यायालय में मंगलवार को बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद आनंद गिरी, आद्या प्रसाद व उसके बेटे संदीप तिवारी का नार्को टेस्ट कराने के लिए सीबीआई ने सीजेएम की कोर्ट में अर्जी दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्रनाथ ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 अक्तूबर की तारीख नियत की है।
अभियुक्तगण अपना पक्ष रखने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। प्रकरण की जांच एवं विवेचना कर रहे सीबीआई के अधिकारी ने अभियोजन अधिकारी अतुल्य कुमार द्विवेदी व प्रदीप कुमार के द्वारा अदालत में अर्जी प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि घटना से संबंधित पूछताछ की सत्यता जानने के लिए आरोपितों का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति प्रदान की जाए।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव एवं विजय द्विवेदी की ओर से अदालत में एक अर्जी दी गई है, जिसमें आरोपियों के नार्को टेस्ट कराए जाने का विरोध किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियुक्तगण अपना पक्ष रखने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। प्रकरण की जांच एवं विवेचना कर रहे सीबीआई के अधिकारी ने अभियोजन अधिकारी अतुल्य कुमार द्विवेदी व प्रदीप कुमार के द्वारा अदालत में अर्जी प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि घटना से संबंधित पूछताछ की सत्यता जानने के लिए आरोपितों का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति प्रदान की जाए।
विज्ञापन
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव एवं विजय द्विवेदी की ओर से अदालत में एक अर्जी दी गई है, जिसमें आरोपियों के नार्को टेस्ट कराए जाने का विरोध किया गया है।
विज्ञापन