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UP : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद सपा कार्यालय को खाली करने का आदेश किया रद्द, जिला प्रशासन को झटका

Tue, 28 Oct 2025 12:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 28 Oct 2025 12:21 PM IST
सार

समाजवादी पार्टी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जिला प्रशासन के उस आदेश को रद्द कर दिया गया है जिसमें प्रशासन ने मुरादाबाद सपा कार्यालय को खाली करने का फरमान जारी किया था। इस आदेश को समाजवादी पार्टी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने यथा स्थिति कायम रखने का आदेश जारी करते हुए आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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Muradabad samjwadi party office evacuation order dismissed by allahabad high court
Prayagraj - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रशासन की ओर से सपा कार्यालय को खाली करने के लिए जारी आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिंह व न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व जयवीर सिंह यादव की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।

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मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित सपा कार्यालय को नगर निगम की नजूल जमीन पर बने होने का दावा करते हुए प्रशासन ने खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दो सप्ताह में कार्यालय खाली करने का आदेश दिया था। प्रशासन का कहना था कि सरकारी संपत्ति को अधिकतम 15 साल तक ही किराया पर दिया जा सकता है। जबकि सपा इसका लगभग 31 वर्षों से प्रयोग कर रही है।

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जिला प्रशासन ने सपा कार्यालय का आवंटन रद्द करते हुए कार्यालय खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। ऐसे में सपा के जिलाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नोटिस को चुनौती दी थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की ओर से जारी बेदखली के आदेश को रद्द कर दिया।

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