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मुंबई के कारोबारी की गरफ्तारी पर लगी रोक
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मुंबई के कारोबारी आशिफ निजामुद्दीन की गिरफ्तारी पर लगी रोक
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुंबई के कारोबारी आशिफ निजामउद्दीन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन, उसे जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। यह आदेश आसिफ सिद्दकी उर्फ आसिफ निजामुद्दीन सिद्दकी व दो अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की दो जजों की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई कर दिया है।
कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता ने याची की मांग का विरोध किया। कहा कि याची का आपराधिक रिकॉड है। उस पर 22 मुकदमें दर्ज हैं। कोर्ट ने इस पर केस की प्रगति रिपोर्ट मंगाने का निर्देश दिया और याची की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने को कहा है। याची के खिलाफ कैंट थाने में पॉस्को और आईटी एक्ट सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में सात दिसंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने केलिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुंबई के कारोबारी आशिफ निजामउद्दीन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन, उसे जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। यह आदेश आसिफ सिद्दकी उर्फ आसिफ निजामुद्दीन सिद्दकी व दो अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की दो जजों की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई कर दिया है।
कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता ने याची की मांग का विरोध किया। कहा कि याची का आपराधिक रिकॉड है। उस पर 22 मुकदमें दर्ज हैं। कोर्ट ने इस पर केस की प्रगति रिपोर्ट मंगाने का निर्देश दिया और याची की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने को कहा है। याची के खिलाफ कैंट थाने में पॉस्को और आईटी एक्ट सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में सात दिसंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने केलिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
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