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राम इकबाल की हत्या में मुख्तार पर आरोप तय
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Fri, 05 Oct 2018 02:37 AM IST
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इलाहाबाद
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
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मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी पर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने राम इकबाल हत्याकांड में आरोप तय कर दिए हैं। बृहस्पतिवार को मुख्तार को कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा जेल से लाकर स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने मुख्तार की ओर से पेश उन्मोचन अर्जी (डिस्चार्ज) खारिज करते हुए तरवां आजमगढ़ के राम इकबाल हत्याकांड में आरोप तय किया। प्रकरण में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।
अभियोजन की ओर से जेष्ठ अभियोजन अधिकारी राधाकांत मिश्र, ओंकार सिंह, लाल चन्दन, डीजीसी जीसी अग्रहरि और राजेश गुप्ता ने मुख्तार पर मुकदमा चलाए जाने की पुरजोर वकालत की। मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले के दो मामलों में सुनवाई हुई। पहला मामला सरकार बनाम राजेन्द्र पासी आदि का है। इसी मामले में आरोप तय किए गए हैं। घटना छह फरवरी 2010 आजमगढ़ के तरवा थाने की है। वादी राजेश सिंह पर ठेका छोड़ने का दबाव बनाया गया था। घटना में राजेश सिंह के दो मजदूरों पर हमला किया गया था। जिसमें राम इकबाल की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई थी और पांचू घायल हो गया था। इस प्रकरण में आरोप केवल मुख्तार अंसारी के खिलाफ तय किया गया है। शेष आठ लोगों के खिलाफ अगली तारीख पर आरोप तय किया जाना है।
हत्या और जानलेवा हमले का दूसरा मामला मऊ के दक्षिण टोला थाने का है। घटना 19 मार्च 2010 एआरटीओ कार्यालय मउ की है। जिसमें राम सिंह मौर्य की हत्या हुई थी। वादी अशोक सिंह की ओर से नियुक्त अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज ने बताया कि इस प्रकरण में गवाही हो चुकी है। बचाव पक्ष की गवाही होनी है।
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समर्थकों की जुटी भीड़ मुख्तार की पेशी के समय कचहरी में उनके समर्थकों की भीड़ जमा थी। इसे देखते हुए सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए थे। पेशी के समय स्पेशल कोर्ट में वकीलों और समर्थकों की जबरदस्त भीड़ थी जिससे नौबत धक्कामुक्की की आ गई।
स्पेशल कोर्ट में हुई इन मामलों की हुई सुनवाई
0 बलिया के विधायक सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ जानलेवा चोट पहुंचाने के मामले में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज ने बताया कि प्रकरण में गवाही चल रही है। अगली तारीख 16 नवंबर नियत की गई है।
0 एससीएसटी आयोग के चेयरमैन और सासंद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ आगरा के हरीपर्वत थाने में दर्ज मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने रामशंकर को चार दिसंबर को तलब किया है ।
0 पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय के खिलाफ आंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली में दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई हुई। उनको कोर्ट ने चार दिसंबर को तलब किया है।
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अभियोजन की ओर से जेष्ठ अभियोजन अधिकारी राधाकांत मिश्र, ओंकार सिंह, लाल चन्दन, डीजीसी जीसी अग्रहरि और राजेश गुप्ता ने मुख्तार पर मुकदमा चलाए जाने की पुरजोर वकालत की। मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले के दो मामलों में सुनवाई हुई। पहला मामला सरकार बनाम राजेन्द्र पासी आदि का है। इसी मामले में आरोप तय किए गए हैं। घटना छह फरवरी 2010 आजमगढ़ के तरवा थाने की है। वादी राजेश सिंह पर ठेका छोड़ने का दबाव बनाया गया था। घटना में राजेश सिंह के दो मजदूरों पर हमला किया गया था। जिसमें राम इकबाल की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई थी और पांचू घायल हो गया था। इस प्रकरण में आरोप केवल मुख्तार अंसारी के खिलाफ तय किया गया है। शेष आठ लोगों के खिलाफ अगली तारीख पर आरोप तय किया जाना है।
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हत्या और जानलेवा हमले का दूसरा मामला मऊ के दक्षिण टोला थाने का है। घटना 19 मार्च 2010 एआरटीओ कार्यालय मउ की है। जिसमें राम सिंह मौर्य की हत्या हुई थी। वादी अशोक सिंह की ओर से नियुक्त अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज ने बताया कि इस प्रकरण में गवाही हो चुकी है। बचाव पक्ष की गवाही होनी है।
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समर्थकों की जुटी भीड़ मुख्तार की पेशी के समय कचहरी में उनके समर्थकों की भीड़ जमा थी। इसे देखते हुए सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए थे। पेशी के समय स्पेशल कोर्ट में वकीलों और समर्थकों की जबरदस्त भीड़ थी जिससे नौबत धक्कामुक्की की आ गई।
स्पेशल कोर्ट में हुई इन मामलों की हुई सुनवाई
0 बलिया के विधायक सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ जानलेवा चोट पहुंचाने के मामले में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज ने बताया कि प्रकरण में गवाही चल रही है। अगली तारीख 16 नवंबर नियत की गई है।
0 एससीएसटी आयोग के चेयरमैन और सासंद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ आगरा के हरीपर्वत थाने में दर्ज मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने रामशंकर को चार दिसंबर को तलब किया है ।
0 पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय के खिलाफ आंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली में दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई हुई। उनको कोर्ट ने चार दिसंबर को तलब किया है।