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मनी लान्ड्रिंग : मुख्तार का साला आतिफ अब 21 नवंबर तक ईडी कस्टडी में, ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने दिया आदेश
Tue, 15 Nov 2022 12:19 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 15 Nov 2022 12:19 PM IST
सार
ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी पेश कर कहा, अभी आरोपित से और रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ की जानी है। इसलिए इन्हें और सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में सौंपा जाए। कोर्ट ने कहा, आरोपित की हिरासत अवधि समाप्त होने पर न्यायिक अभिरक्षा में सौंपने के वक्त मेडिकल परीक्षण कराया जाए।
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मुख्तार अंसारी।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
जिला जज संतोष राय ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मुख्तार अंसारी के साले आतिफ उर्फ सरजील रजा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में और सात दिनों के लिए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित को 15 नवंबर से 21 नवंबर की दोपहर दो बजे तक कस्टडी में पूछताछ के लिए सौंपा जाता है। मामले में इसके पहले जिला जज ने सरजील को 15 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया था।
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ईडी ने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी पेश कर कहा, अभी आरोपित से और रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ की जानी है। इसलिए इन्हें और सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में सौंपा जाए। कोर्ट ने कहा, आरोपित की हिरासत अवधि समाप्त होने पर न्यायिक अभिरक्षा में सौंपने के वक्त मेडिकल परीक्षण कराया जाए।
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ईडी की ओर से सहायक निदेशक सौरभ कुमार ने कस्टडी रिमांड अर्जी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हुए ईडी के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने अभियुक्त को सात दिन और कस्टडी रिमांड में भेजने की मांग की। तर्क दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में आतिफ अभियुक्त है, जिसकी प्राथमिकी गाजीपुर और मऊ में दर्ज की गई है। मामला 15 करोड़, 31 लाख रुपये से अधिक का है।
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ईडी को अभी इस मामले में बहुत से साक्ष्य हासिल करने शेष हैं। अगर ईडी को कस्टडी रिमांड में सौंप दिया जाए तो मामले से जुड़ी अहम जानकारी हासिल हो सकती है। ईडी की इस अर्जी पर सरकारी अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने कोई विरोध नहीं जताया। इस पर अदालत ने सात दिन की रिमांड मंजूर कर ली।