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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   MLC wife of Bahubali MLA Vijay Mishra did not get anticipatory bail

बाहुबली विधायक विजय मिश्र की एमएलसी पत्नी को नहीं मिली अग्रिम जमानत 

Fri, 28 May 2021 12:58 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 28 May 2021 12:58 AM IST
सार

  • आय से अधिक संपत्ति का मामला, प्रयागराज के हंडिया में दर्ज कराया गया है मुकदमा
  • विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत ने खारिज की जमानत अर्जी

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MLC wife of Bahubali MLA Vijay Mishra did not get anticipatory bail
एमएलसी रामलली मिश्रा

विस्तार

रिश्तेदार के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे और गायिका से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्र की पत्नी और मिर्जापुर-सोनभद्र सीट से विधान परिषद सदस्य रामलली मिश्रा की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी एमएलसी रामलली मिश्रा की अग्रिम जमानत की अर्जी बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी प्रभावशाली महिला है, और जांच में सहयोग नहीं कर रही है। लोकसेवक के पद पर रहते हुए प्रथम दृष्टया गंभीर प्रवृत्ति का आपराधिक कार्य किया जाना प्रतीत होता है। 

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MLC wife of Bahubali MLA Vijay Mishra did not get anticipatory bail
विधायक विजय मिश्रा (फाइल फोटो)। - फोटो : अमर उजाला

एडीजीसी विनय कुमार सिंह के मुताबिक आरोपी एमएलसी और उसके पति जेल में निरुद्ध बाहुबली विधायक विजय मिश्र के खिलाफ प्रयागराज के हंडिया थाने में आय से 924 फीसदी अधिक संपत्ति पाए जाने पर सतर्कता अधिष्ठान की तरफ से जनवरी में केस दर्ज किया गया था।

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MLC wife of Bahubali MLA Vijay Mishra did not get anticipatory bail
विधायक विजय मिश्र (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने जब विधायक विजय मिश्र व उनकी एमएलसी पत्नी रामलली मिश्र निवासी खपटिहा हड़िया की नामी बेनामी चल अचल संपत्ति की जांच की तब दो करोड़ 32 लाख 35 हजार वास्तविक आय के मुकाबले 23 करोड़ 81 लाख 98 हजार की संपत्ति पाई गई। यह वास्तविक आय से 21 करोड़ 49 लाख 45 हजार ज्यादा और 924 फीसदी अधिक थी। इसी मामले में जेल में बंद विधायक की एमएलसी पत्नी की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था।
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