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विधायक विजय मिश्रा को मिली जमानत
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जान से मारने की धमकी देने के मामले में भदोही विधायक विजय कुमार मिश्र सहित चार लोगों की जमानत स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने मंजूर कर ली है। इससे पूर्व सभी ने बुधवार को स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। जमानत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर जमानतें दाखिल करने पर रिहा कर दिया। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. बालमुकुंद ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता ताराचंद्र गुप्ता को सुनकर दिया है।
घटना छह जून 2002 की भदोही के गोपीगंज थाने की है। वादी रामकृष्ण पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके चाचा रामेश्वर नाथ की हत्या मामले में कोर्ट की पेशी के बाद अदालत के बाहर उन्हें विजय मिश्रा सहित अन्य लोगाें ने मुकदमे की पैरवी न करने और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने प्रकरण के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था। बुधवार को स्पेशल कोर्ट में विधायक विजय मिश्रा, गुलाब शंकर मिश्र, मनोज मिश्र और कृष्ण मोहन उर्फ मुन्ना तिवारी की ओर से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जमानत का आधार पाते हुए जमानत मंजूर कर ली है।
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घटना छह जून 2002 की भदोही के गोपीगंज थाने की है। वादी रामकृष्ण पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके चाचा रामेश्वर नाथ की हत्या मामले में कोर्ट की पेशी के बाद अदालत के बाहर उन्हें विजय मिश्रा सहित अन्य लोगाें ने मुकदमे की पैरवी न करने और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने प्रकरण के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था। बुधवार को स्पेशल कोर्ट में विधायक विजय मिश्रा, गुलाब शंकर मिश्र, मनोज मिश्र और कृष्ण मोहन उर्फ मुन्ना तिवारी की ओर से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जमानत का आधार पाते हुए जमानत मंजूर कर ली है।
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