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विधायक विजय मिश्र को हाईकोर्ट से राहत
Thu, 02 May 2019 12:56 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 02 May 2019 12:56 AM IST
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विधायक विजय मिश्र
- फोटो : facebook
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर भदोही से विधायक विजय कुमार मिश्र के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। विधायक पर तीन कानूनों में दर्ज प्राथमिकी के तहत दाखिल चार्ज सीट पर एसीजेएम की अदालत में आपराधिक मुकदमा चल रहा है। इसमें हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है, जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।
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विजय मिश्र की याचिका पर न्यायमूर्ति एसके सिंह सुनवाई कर रहे हैं। याची का कहना है कि उस परद तीन कानूनों माइंस एंड मिनरल एक्ट, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चल रहा है। माइंस एंड मिनरल एक्ट की धारा 22 के तहत बिना केंद्र और राज्य सरकार के प्राधिकार के आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता। इस धारा में किसी अदालत में मुकदमा चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में उसके सहित सात आरोपियों के खिलाफ अदालत में आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता।
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याचिका में मुकदमों को रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इनपर अवैध खनन, लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक षड्यंत्र करने के आरोप में गोपीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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