फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   matter free hold policy personal affidavit Additional Chief Secretary Urban High Court

हाईकोर्ट : फ्री होल्ड नीति के मामले में अपर मुख्य सचिव शहरी विकास का व्यक्तिगत हलफनामा तलब

Sat, 05 Nov 2022 10:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 05 Nov 2022 10:03 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति जयंत कुमार बनर्जी की खंडपीठ ने बृज राज प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पूर्व कोर्ट ने अपने 29 सितंबर के आदेश के तहत मामले में सरकार की स्थिति जाननी चाही थी।

विज्ञापन
matter free hold policy personal affidavit Additional Chief Secretary Urban High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहरी क्षेत्रों में ‘नजूल लैंड’ की फ्री होल्ड नीति के मामले में अपर मुख्य सचिव लखनऊ से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वह नई फ्री होल्ड नीति के बारे में सरकार की स्थिति को स्पष्ट करे, जिसके लिए पुरानी फ्री होल्ड नीति को रोक रखा गया है। अपर मुख्य सचिव को यह हलफनामा छह दिसंबर की सुनवाई की तिथि के पूर्व दाखिल करना होगा।

विज्ञापन



यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति जयंत कुमार बनर्जी की खंडपीठ ने बृज राज प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पूर्व कोर्ट ने अपने 29 सितंबर के आदेश के तहत मामले में सरकार की स्थिति जाननी चाही थी। कोर्ट ने अपने आदेश में सरकारी अधिवक्ता राजीव गुप्ता से सरकार की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। 
विज्ञापन



सरकारी अधिवक्ता ने पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया कि सरकार ने नई नजूल नीति लाने जा रही है। इसलिए उसने फ्री होल्ड नीति पर 2020 से रोक लगा रखी है। इस पर कोर्ट ने मामले में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। लेकिन, सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी न मिलने पर कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग से मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर जानकारी देने को कहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed