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Prayagraj : महंत नरेंद्र गिरि के करोड़पति गनर ने नियम भी रखे ताक पर, बिना अनुमति ले ली पिस्टल

Wed, 26 Jul 2023 01:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 26 Jul 2023 01:33 PM IST
सार

आय से से अधिक संपत्ति मामले की जांच के दौरान ही यह बात सामने आई कि करोड़पति गनर ने लाइसेेंसी पिस्टल भी खरीदी थी। महंत की सुरक्षा में तैनात होने के कुछ समय बाद ही उसने यह पिस्टल खरीद ली थी।

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Mahant Narendra Giri's millionaire gunner kept the rules in check, took pistol without permission
महंत नरेंद्र गिरि के गनर अजय सिंह। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

महंत नरेंद्र गिरि के करोड़पति गनर अजय सिंह के बारे में रोजाना चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। अब तक पता चला है कि संपत्तियों के साथ ही विभागीय अनुमति लिए बिना ही पिस्टल भी खरीद ली थी। इसका खुलासा आय से अधिक संपत्ति की शिकायत में जांच के दौरान हुआ था।

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आय से से अधिक संपत्ति मामले की जांच के दौरान ही यह बात सामने आई कि करोड़पति गनर ने लाइसेेंसी पिस्टल भी खरीदी थी। महंत की सुरक्षा में तैनात होने के कुछ समय बाद ही उसने यह पिस्टल खरीद ली थी। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए उसने विभाग से अनुमति नहीं ली थी। जबकि 50 हजार से ज्यादा की संपत्ति खरीदने पर विभागीय अनुमति लेना आवश्यक है।
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इसी तरह फ्लैट व तीनों वाहन, जिसमें फॉर्च्यूनर, अल्टो व बुलेट शामिल हैं, के लिए भी उसने किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली। उसने जांच के दौरान जांच अधिकारी को ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जिससे यह पता लगे कि उसने नियमानुसार अनुमति ली हो। सूत्रों का कहना है कि भ्रष्टाचार अधिनियम के मुकदमे की विवेचना के दौरान उससे इस संबंध में साक्ष्य मांगे जाएंगे। साक्ष्य न उपलब्ध करा पाने की स्थिति में इसके लिए विवेचक की ओर से विभाग को पत्र भेजा जाएगा। जिसकी पृथक जांच कराई जाएगी।

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क्या है नियम

कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने एक माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल संपत्ति के संबंध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह खरीदी गई हो या बेची गई हो, तो उसे तुरंत ही इसकी सूचना समुचित प्राधिकारी को देना चाहिए।

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