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महंत नरेंद्र गिरि मौत प्रकरण : मुद्दई की सुस्ती पर अदालत सख्त, गवाह अमर गिरि के खिलाफ जारी हुआ वारंट

Wed, 11 Oct 2023 01:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 11 Oct 2023 01:42 PM IST
सार

यह आदेश इलाहाबाद जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि की अर्जी पर दिया।गौरतलब है की महंत नरेंद्र गिरि का शव 20 सितंबर को 2021 को बाघंबरी मठ के कमरे में फंदे से लटकता मिला था।

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Mahant Narendra Giri death case: Court strict on the slowness of the accused
महंत नरेंद्र गिरि। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध हालत में मौत के मुद्दई अमर गिरि और पवन महाराज के खिलाफ इलाहाबाद की सत्र अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। उन्होंने नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत की एफआईआर दर्ज कराई थी। उनकी तहरीर पर नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि को इस मामले में नामजद किया गया है। अदालत में शुरू हुए विचारण के दौरान गवाही के लिए नियत तारीखों से अमर गिरि और पवन महाराज गायब चल रहे हैं।

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यह आदेश इलाहाबाद जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि की अर्जी पर दिया।गौरतलब है की महंत नरेंद्र गिरि का शव 20 सितंबर को 2021 को बाघंबरी मठ के कमरे में फंदे से लटकता मिला था। इस मामले में अमर गिरि और पवन महाराज ने जार्जटाउन थाने में नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि के खिलाफ साजिश रचते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी।

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मामले की जांच कर रही है सीबीआई

विवेचना के दौरान आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी का नाम प्रकाश में आया था। आरोप पत्र के मुताबिक नरेंद्र गिरि को इस बात का डर सता रहा था कि उनका शिष्य आनंद गिरि किसी महिला की कथित संपादित वीडियो समाज में सार्वजनिक कर सकता है, जिससे उनकी सामाजिक छवि खराब हो जाएगी। इससे व्यथित और चिंतित महंत नरेंद्र गिरि ने आत्महत्या कर ली। मौके से नायलॉन की रस्सी, चाकू, दो मोबाइल और 13 पेज का सुसाइड नोट मिला था।


नरेंद्र गिरि की मौत से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच एजेंसी ने 20 नवंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इसमें आनंद गिरि के साथ आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को आपराधिक षड्यंत्र रचने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया। आनंद गिरि को चित्रकूट और बाकी आरोपियों को नैनी जेल में ही निरुद्ध किया गया है।

कई तिथियों पर अदालत में नहीं हाजिर हो रहे अमर गिरि

मामले का विचारण शुरू हुआ तो एफआईआर दर्ज करवाने वाले अभियोजन के गवाह अमर गिरि और पवन महाराज को गवाही के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील कराए जाने के बावजूद दोनों लगातार गवाही की तिथियों पर गायब रहे। मंगलवार को नियत तारीख पर भी अमर गिरि गायब पाए गए, तो जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने अदालत में अर्जी दाखिल कर अभियोजन के गवाह अमर गिरि को गिरफ्तार कर अदालत में गवाही के लिए पेश होने का आदेश पारित करने की मांग की। गवाही के लिए नियत तिथियों पर लगातार जानबूझ कर गायब रहने का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए सत्र न्यायालय ने अमर गिरि और पवन महाराज उर्फ राम जी शुक्ला के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 13 नवंबर को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।

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नहीं लिखाई एफआईआर, पुलिस ने सादे कागज पर कराए थे दस्तखत

विचारण में गवाही से गायब मुकदमा वादी अमर गिरि और पवन महाराज ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुके हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने आनंद गिरि के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखाई है। न ही किसी को नामजद कराया है। पंचनामा पर हस्ताक्षर लेते समय पुलिस ने सादे कागज पर उनके दस्तखत लिए थे। सादे कागज पर पुलिस ने क्या लिखा उन्हें कुछ नहीं मालूम।

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