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माफिया दिलीप मिश्रा का छात्रावास तोड़ने के मामले में पीडीए से जवाब तलब
Tue, 08 Dec 2020 07:14 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 08 Dec 2020 07:14 PM IST
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prayagraj news : dilip mishra
- फोटो : prayagraj
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्र की पत्नी अर्चना मिश्रा का नैनी यूनाइटेड कालेज के सामने स्थित छात्रों के हास्टल के ध्वस्तीकरण मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण व राज्य सरकार से जवाब मांगा है।याचिका की अगली सुनवाई 13जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अर्चना मिश्रा की याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता लोकेश कुमार द्विवेदी का कहना है कि अवैध बताकर ध्वस्तीकरण से पूर्व पी डी ए ने इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया। और न ही ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। याचिका में प्रशासन पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। याची का कहना है कि एरिया में कई अवैध निर्माण है।उनपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल याची के विरूद्ध राजनैतिक विद्वेष के चलते कार्रवाई की जा रही है।
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याची के अधिवक्ता लोकेश कुमार द्विवेदी का कहना है कि अवैध बताकर ध्वस्तीकरण से पूर्व पी डी ए ने इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया। और न ही ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। याचिका में प्रशासन पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। याची का कहना है कि एरिया में कई अवैध निर्माण है।उनपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल याची के विरूद्ध राजनैतिक विद्वेष के चलते कार्रवाई की जा रही है।
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