विवाहित पुत्र की तरह पुत्री भी परिवार की सदस्य, अनुकंपा नियुक्त देने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 18 Aug 2021 09:33 PM IST
सार
याची के पिता पीएसी में हेड कांस्टेबल थे। सेवाकाल में मृत्यु हो गई। पीछे उनकी पत्नी व शादीशुदा बेटी रह गई। याची की मां ने अर्जी दी कि उसकी बेटी को आश्रित कोटे में नियुक्ति दी जाए, जिसे इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि याची शादीशुदा बेटी होने के कारण नियुक्ति पाने की हकदार नहीं हैं।
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- फोटो : social media