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विवाहित पुत्र की तरह पुत्री भी परिवार की सदस्य, अनुकंपा नियुक्त देने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

Wed, 18 Aug 2021 09:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 18 Aug 2021 09:33 PM IST
सार

याची के पिता पीएसी में हेड कांस्टेबल थे। सेवाकाल में मृत्यु हो गई। पीछे उनकी पत्नी व शादीशुदा बेटी रह गई। याची की मां ने अर्जी दी कि उसकी बेटी को आश्रित कोटे में नियुक्ति दी जाए, जिसे इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि याची शादीशुदा बेटी होने के कारण नियुक्ति पाने की हकदार नहीं हैं।

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Like the married son, the daughter is also a member of the family, the High Court directed to appoint a compassionate
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विवाहिता पुत्री भी मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार है। विवाहित पुत्र की तरह वह भी परिवार की सदस्य हैं। कोर्ट ने विवाहिता पुत्री होने के आधार पर आश्रित कोटे में नियुक्ति से इंकार करने के पीएसी कमांडेंट लखनऊ के आदेश को रद्द कर दिया है और नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि विवाहिता पुत्री होने के कारण नियुक्ति देने से इंकार न किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने श्रीमती संजू यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
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याची के पिता पीएसी में हेड कांस्टेबल थे। सेवाकाल में मृत्यु हो गई। पीछे उनकी पत्नी व शादीशुदा बेटी रह गई। याची की मां ने अर्जी दी कि उसकी बेटी को आश्रित कोटे में नियुक्ति दी जाए, जिसे इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि याची शादीशुदा बेटी होने के कारण नियुक्ति पाने की हकदार नहीं हैं। याची अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने विमला श्रीवास्तव केस में शादीशुदा बेटी को भी आश्रित की बेटी माना है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी है। ऐसे में इस आधार पर अर्जी खारिज नहीं की जा सकती।
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