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काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद : मंदिर पक्ष ने हाईकोर्ट पीठ से कहा लागू नहीं होगा वक्फ  कानून

Mon, 04 Apr 2022 08:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 04 Apr 2022 08:48 PM IST
सार

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी व कई अन्य याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया कर रहे हैं। अपर सालिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने पीठ को भारत सरकार के रोल की जानकारी दी और कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।

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Kashi Vishwanath Temple Gyanvapi Masjid dispute: The temple side told the High Court bench that Waqf law will not apply
श्री काशी विश्वनाथ धाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को वाराणसी में ज्ञानवापी स्थित भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर मस्जिद विवाद की सुनवाई की। मंदिर पक्ष की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि विवाद में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। प्रकरण में अगली सुनवाई अब आठ अप्रैल को होगी।

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अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी व कई अन्य याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया कर रहे हैं। अपर सालिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने पीठ को भारत सरकार के रोल की जानकारी दी और कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।
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राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने भी सरकार का स्टैंड स्पष्ट किया। मंदिर की तरफ से अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने दलीलें दीं। कहा कि किसी धार्मिक भवन की प्रकृति का निर्धारण एक हिस्से से नहीं अपितु पूरी संपत्ति के साक्ष्य से तय किया जाएगा। एक हिस्से में बदलाव से पूरी संपत्ति की प्रकृति नहीं बदल सकती। संपत्ति विवाद पर पूरा साक्ष्य आने के बाद ही उसके धार्मिक चरित्र का निर्धारण किया जा सकता है।

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आठ अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

मस्जिद को वक्फ  एक्ट के तहत वक्फ संपत्ति घोषित करने मात्र से वक्फ कानून उस पर लागू नहीं होगा। विवाद हिंदू मुस्लिम के बीच है। मुस्लिम समुदाय के दो धड़ों के बीच विवाद नहीं है। इसलिए मामले में वक्फ कानून लागू नहीं होगा।


उन्होंने कहा कि यह केवल संपत्ति का ही विवाद नहीं है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था व भावनाओं का राष्ट्रीय विवाद है। विवादित स्थान भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर का है। जहां मुस्लिम समुदाय मस्जिद होने का विवाद खड़ा कर रहा है। राम अयोध्या जन्मभूमि मंदिर फैसले के बाद इस केस का महत्व बढ़ गया है। सोमवार को समय की कमी के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी। अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।

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