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काशी विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद विवाद मामला: सरकारी अधिवक्ताओं के अनुपस्थित रहने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई
Wed, 30 Mar 2022 01:13 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 30 Mar 2022 01:13 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
काशी विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ताओं के उपस्थित न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई केलिए चार अप्रैल की तिथि तय कर दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ कर रही है। कुल पांच याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। तीन याचिकाएं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, वाराणसी और दो याचिकाएं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल की गई हैं।
कोर्ट में मंगलवार को समय की कमी के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी। हालांकि, विपक्ष की ओर से जवाबी हलफनामे दाखिल किए गए। याची के अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा। कोर्ट ने समय देते हुए मंदिर परिसर के सर्वे कराने के अधीनस्थ अदालत के आदेश पर लगी रोक 30 अप्रैल तक बढ़ा दी। वहीं राज्य सरकार की तरफ से कोई वरिष्ठ अधिवक्ता के पेश न होने पर तल्ख टिप्पणी की।
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कोर्ट में मंगलवार को समय की कमी के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी। हालांकि, विपक्ष की ओर से जवाबी हलफनामे दाखिल किए गए। याची के अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा। कोर्ट ने समय देते हुए मंदिर परिसर के सर्वे कराने के अधीनस्थ अदालत के आदेश पर लगी रोक 30 अप्रैल तक बढ़ा दी। वहीं राज्य सरकार की तरफ से कोई वरिष्ठ अधिवक्ता के पेश न होने पर तल्ख टिप्पणी की।
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