High Court : आरोपी का पता लगाना पुलिस की ड्यूटी, तीन वर्ष से वारंटी न खोज पाने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 24 May 2024 01:08 PM IST
सार
पुलिस अधिकारी न्यायालय के समक्ष यह बयान नहीं दे सकता कि अभियुक्तों का पता नहीं चल रहा है। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक, भदोही को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का भी आदेश दिया।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।