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हाईकोर्ट : शिक्षामित्र याचियों को अंक देकर एक माह में ही जारी करें आदेश
Mon, 19 Dec 2022 10:52 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 19 Dec 2022 10:52 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शॉर्टलिस्टेड याचियों को शिक्षामित्र का 25 अंक देकर नियुक्ति पर एक माह में नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शॉर्टलिस्टेड याचियों को शिक्षामित्र का 25 अंक देकर नियुक्ति पर एक माह में नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अर्चना पटेल तथा अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
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याची की ओर से कहा गया कि याची सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित है। दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ज्वाइन न करने से खाली पदों पर नीति के अनुसार शिक्षा मित्रों को अनुभव अंक देकर चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।
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याचियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया। अपर मुख्य सचिव को 17 मई 21 को महानिदेशक, बेसिक शिक्षा को भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद याचियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। इस पर कोर्ट ने याचियों को 10 दिन में सचिव को प्रत्यावेदन देने और सचिव को नियमानुसार आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
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