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बजरंग दल संयोजक को शस्त्र लाइसेंस देने पर निर्णय लेने का निर्देश
Sat, 05 Dec 2020 07:17 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 05 Dec 2020 07:17 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रसूलाबाद ,प्रयागराज निवासी बजरंग दल संयोजक प्रयाग विभाग विजय कुमार पांडेय को शस्त्र लाइसेंस देने पर सक्षम अधिकारी को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है । यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने विजय कुमार पांडेय की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता शिवम द्विवेदी ने बहस की।
याची का कहना है कि उसपर हमला किया गया है। जान से मारने की धमकी मिल रही है। पुलिस रिपोर्ट पक्ष में होने के बावजूद शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है ।याची ने 12 अक्तूबर 18 को अर्जी दी है।नियम 13 के अनुसार पुलिस रिपोर्ट आने के 60 दिन के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। याची की जान को खतरा है और प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले रहा है।
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याची का कहना है कि उसपर हमला किया गया है। जान से मारने की धमकी मिल रही है। पुलिस रिपोर्ट पक्ष में होने के बावजूद शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है ।याची ने 12 अक्तूबर 18 को अर्जी दी है।नियम 13 के अनुसार पुलिस रिपोर्ट आने के 60 दिन के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। याची की जान को खतरा है और प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले रहा है।
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