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भदोही के रजपुरा में सरकारी जमीन से भू माफिया का कब्जा हटाने का निर्देश
Mon, 01 Feb 2021 07:57 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 01 Feb 2021 07:57 PM IST
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allahabad high court
- फोटो : social media
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के रजपुरा मौजे के तालाब, भीटा व सरकारी जमीन पर से भू -माफिया का अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने डा. भीमराव आंबेडकर संस्था की दाखिल जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
कोर्ट ने जिलाधिकारी भदोही को निर्देश दिया है कि वह जांच करें और अतिक्रमण पाया जाए तो अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। कोर्ट ने राजस्व प्राधिकारियों से कहा है कि जरूरत हो तो पुलिस की सहायता लें। कोर्ट ने एसपी को पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।
अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से पहले एक सप्ताह पूर्व पक्षकारों को नोटिस दिया जाए। पीड़ित चाहे तो कार्यवाही को चुनौती दे सकता है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है और 27 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही कहा है कि कार्यवाही समाप्त होने के बाद अतिक्रमण करने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली भी की जाए।
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कोर्ट ने जिलाधिकारी भदोही को निर्देश दिया है कि वह जांच करें और अतिक्रमण पाया जाए तो अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। कोर्ट ने राजस्व प्राधिकारियों से कहा है कि जरूरत हो तो पुलिस की सहायता लें। कोर्ट ने एसपी को पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।
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अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से पहले एक सप्ताह पूर्व पक्षकारों को नोटिस दिया जाए। पीड़ित चाहे तो कार्यवाही को चुनौती दे सकता है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है और 27 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही कहा है कि कार्यवाही समाप्त होने के बाद अतिक्रमण करने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली भी की जाए।
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