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Allahabad High Court : बर्खास्त कंडक्टर को 29 साल की सेवा पर ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश
Thu, 20 Oct 2022 10:36 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 20 Oct 2022 10:36 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने शिव सागर लाल की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि यदि याची की 2018 में बर्खास्तगी मान भी ली जाए तो भी उसे 1989 से 2018 तक 29 साल की सेवा पर ग्रेच्युटी पाने का हक है।
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अदालत
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र राज्य परिवहन निगम, कानपुर में कंडक्टर पद से बर्खास्त शिव सागर लाल को 29 साल की सेवा की ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रबंध निदेशक लखनऊ व क्षेत्रीय प्रबंधक कानपुर को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। कोर्ट ने याचिका पर जवाब मांगा है। जिसमें बर्खास्तगी को चुनौती दी गई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने शिव सागर लाल की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि यदि याची की 2018 में बर्खास्तगी मान भी ली जाए तो भी उसे 1989 से 2018 तक 29 साल की सेवा पर ग्रेच्युटी पाने का हक है। जिस पर कोर्ट ने ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
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