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भूतपूर्व सैनिकों को वीडियो पद पर नियुक्ति का निर्देश

Sat, 16 Nov 2019 12:57 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 16 Nov 2019 12:57 AM IST
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Instructions to appoint ex-servicemen to video post
Instructions to appoint ex-servicemen to video post
भूतपूर्व सैनिकों की वीडीओ पद पर नियुक्ति के निर्देश
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 52 भूतपूर्व सैनिकों की ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रमोद कुमार श्रीवास्तव व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी के 3133 पदों की भर्ती प्रक्रिया के तहत 18 जुलाई 2018 को परिणाम घोषित किया था। आयोग ने कंप्यूटर प्रमाण पत्र को लेकर 70 भूतपूर्व सैनिकों को विदहेल्ड श्रेणी में रखा। बाद में 15 भूतपूर्व सैनिकों को गलत शासनादेश एवं उच्च योग्यता के प्रमाण पत्र पर नियुक्ति दे दी गई। इसकी शिकायत शासन में की गई लेकिन विभाग ने कुछ नहीं किया। शेष 52 भूतपूर्व सैनिकों ने हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने गत 13 नवंबर को भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति प्रदान करने का आदेश दिया।
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