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गृह विज्ञान चयन में शाामिल करनेकिि निर्देश

Wed, 29 Jan 2020 02:06 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jan 2020 02:06 AM IST
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Instructions for inclusion in home science selection
Instructions for inclusion in home science selection
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसेवा आयोग को गृह विज्ञान प्रवक्ता की चयन प्रक्रिया में याची को शामिल करने का निर्देश दिया है। कहा है कि याची आयोग के समक्ष चार फरवरी 2020 या उससे पहले अपने अंकपत्र तथा प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए पेश करे। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी ने सुधा यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
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याची ने 2015 में प्रवक्ता पद के स्क्रीनिंग परीक्षा में आवेदन किया । परीक्षा के चार साल बाद 21 अक्तूूबर 19 को परिणाम घोषित किया गया।याची को इसकी सूचना नही दी गई और न ही आंबेडकर नगर के किसी अखबार में प्रकाशित किया गया। एक प्रतियोगी से पता चलने पर याची ने 12 दिसंबर 19 को आयोग से चयन में शामिल होने की मांग की और दस्तावेजों के सत्यापन की मांग की।
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आयोग ने यह कहते हुए अनुमति देने से इंकार कर दिया कि सूचना बेवसाइट पर 22 अक्तूबर से आठ नवंबर तक मौजूद थी।जिस पर कोर्ट ने आयोग को याची के दस्तावेजों का सत्यापन कर याची के चयन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
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