फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   instructions for giving salary to teachers

अध्यापकों को बकाया वेतन देने का आदेश

Wed, 30 Oct 2019 11:39 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 30 Oct 2019 11:39 PM IST
विज्ञापन
instructions for giving salary to teachers
अध्यापकों को बकाया वेतन देने का निर्देश
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने आदेश के पालन की बीएसए, लेखाधिकारी को दी चेतावनी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह और लेखा अधिकारी मोहनलाल गुप्ता को चेतावनी दी है कि प्राइमरी अध्यापकों के बकाया वेतन सहित अन्य परिलाभों के भुगतान को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें, अन्यथा अदालत में 29 नवंबर को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने प्राइमरी स्कूल खुथन खास, चरगवां ब्लाक गोरखपुर के प्रधानाचार्य महातम प्रसाद एलालमन व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।
2015 में प्राइमरी स्कूल के शिक्षा सत्र में बदलाव करते हुए सत्र जुलाई के बजाए अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया गया। अप्रैल से लेकर जून के बीच सत्र लाभ लेकर सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को नए सत्रांत का लाभ नहीं दिया गया। उन्हें 30 जून को सेवानिवृत्त कर दिया गया, जिसे चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा सत्र बदलने और नए सत्र में पढ़ाने के कारण अध्यापकों को पूरे सत्र तक सेवा देने का अधिकार है। इसके बाद सरकार ने अक्तूबर माह में पुन: ज्वाइन कराया। लेकिन, जुलाई से सितंबर माह तक का वेतन नहीं दिया। बकाये वेतन की मांग में याचिका दायर की गई।
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने सरकार के शासनादेश को रद्द करते हुए अध्यापकों को सत्र लाभ देते हुए बकाया वेतन दिए जाने का निर्देश दिया। इस आदेश का पालन नहीं किया गया, जिस पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है। अब कोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी और लेखा अधिकारी गोरखपुर 29 नवंबर तक बकाया वेतन देने के आदेश का पालन करें अथवा अगली सुनवाई की तिथि 29 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हों।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed