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High Court : सांसदों-विधायकों के 20 साल पुराने आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे का निर्देश

Fri, 25 Oct 2024 02:59 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 25 Oct 2024 02:59 PM IST
सार

कोर्ट ने प्राप्त स्टेटस रिपोर्ट की 20 व 30 साल पुराने आपराधिक केसों की सूची अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व शासकीय अधिवक्ता एके संड को सौंपने का भी आदेश दिया है।

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Instructions for early disposal of 20 year old criminal cases of MPs and MLAs
हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी एमपी/ एमएलए अदालतों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 20 साल से अधिक पुराने आपराधिक केसों के जल्द निस्तारण का प्रयास करें। साथ ही स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। न्यायमूर्ति एमके गुप्ता व न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने स्वत:कायम जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है।

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कोर्ट ने प्राप्त स्टेटस रिपोर्ट की 20 व 30 साल पुराने आपराधिक केसों की सूची अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व शासकीय अधिवक्ता एके संड को सौंपने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने अंबेडकर नगर, फैजाबाद अयोध्या, गाजीपुर लखनऊ व सोनभद्र में सांसद व विधायक के खिलाफ 30 साल से विचाराधीन केसों का हवाला दिया। गाजीपुर में बाहुबली बृजेश सिंह का केस बहुत पुराना है। जिसे लखनऊ स्थानांतरित किया गया है। 

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