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गैर राज्य की अभ्यर्थी की नियुक्ति का आदेश्

Wed, 27 Nov 2019 12:09 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 27 Nov 2019 12:09 AM IST
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Instructions for appointment of non-state candidates
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर राज्य की अभ्यर्थी की जल कल विभाग नगर निगम वाराणसी में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति की संस्तुति वापस लेने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने महिला कोटे से चयनित याची को नियुक्ति कर पदभार सौंपने का आदेश दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 19 जुलाई 2017 को याची की संस्तुति वापस ले ली थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार तथा चयन आयोग से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने अंजलि सिन्हा की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की जूनियर इंजीनियर भर्ती में वह चयनित हुई। उसकी जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी में नियुक्ति की संस्तुति की गई। आयोग के सचिव ने यह कहते हुए संस्तुति वापस ले ली कि वह उत्तर प्रदेश की निवासी नहीं है। याची बिहार की निवासी हैं। इसलिए महिला कोटे में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। याची का कहना है कि निवास के आधार पर आरक्षण का लाभ देने से इंकार नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 16 के विपरीत है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया मामले में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार है। क्योंकि निवास के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी के साथ नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और इस दौरान याची को चयनित पद पर नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।
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