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बीटीसी अभ्यर्थी के आवेदन में संशोधन का निर्देश
Fri, 19 Jun 2020 12:30 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 19 Jun 2020 12:30 AM IST
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Allahabad High Court
हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी के आवेदन करने के बाद स्क्रूटनी में बीटीसी के अंक बढ़ जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद को उसके अनुरूप आवेदन में संशोधन करने पर विचार कर निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि स्क्रूटनी का परिणाम आने से पूर्व याची आवेदन कर चुका था।
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इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। मो. आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने यह आदेश दिया है। याची का कहना था कि उसने 2019 की भर्ती के लिए आवेदन किया था। बीटीसी में उसे 1162 अंक मिले थे। यह अंक आवेदन करते समय भरे थे।
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उसने बीटीसी परिणाम की स्क्रूटनी का भी आवेदन किया था। स्क्रूटनी का परिणाम आने पर उसके अंक बढ़ कर 1168 हो गए। याची ने संशोधन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को प्रत्यावेदन दिया है, पर उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। सरकारी वकील का कहना था कि चूंकि आवेदन के बाद स्क्रूटनी का परिणाम आया है, इसलिए किसी संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने नियमानुसार उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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