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Allahabad High Court :  आजम खान के करीबी इंस्पेक्टर को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

Wed, 02 Nov 2022 10:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 02 Nov 2022 10:16 PM IST
सार

कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कहा कि याची पर फायर करने का आरोप है। इसके अलावा उन पर नकदी, ज्वैलरी सहित अन्य चीजों की लूट का आरोप है। याची को मामले में जांच के दौरान पहले से ही अग्रिम जमानत मिली हुई है।

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Inspector close to Azam Khan did not get relief anticipatory bail application canceled
आजम खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश केपूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के करीबी इंस्पेक्टर मोहम्मद फिरोज खान गंज थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य मामले में दर्ज प्राथमिकी में राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर को अग्रिम जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मोहम्मद फिरोज खान की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कहा कि याची पर फायर करने का आरोप है। इसके अलावा उन पर नकदी, ज्वैलरी सहित अन्य चीजों की लूट का आरोप है। याची को मामले में जांच के दौरान पहले से ही अग्रिम जमानत मिली हुई है। जांच रिपोर्ट दाखिल होने के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इस वजह से कोर्ट ने याची को जमानती वारंट भी जारी किया है। याची ट्रायल प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया।
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मामले में याची मोहम्मद फिरोज खान के खिलाफ तत्कालीन क्षेत्राधिकारी रहे आले हसन, ठेकेदार बरकत अली, परवेज आलम सहित कई अन्य पर रामपुर जिले के गंज थाने में आईपीसी की धारा 447, 452, 504, 506, 307, 392, 120 बी के तहत 2019 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में याची को पहले जांच के दौरान अग्रिम जमानत के तौर पर अंतरिम राहत मिली थी। मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इंस्पेक्टर ने फिर अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी लेकिन उसकी अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। 
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