फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   In the case of increasing the photo identification fee, make a proposal and present it

हाईकोर्ट : फोटो आईडेंटिफिकेशन शुल्क बढ़ाने के मामले में प्रस्ताव बनाकर करें पेश

Mon, 14 Nov 2022 10:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 14 Nov 2022 10:21 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा है कि मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने अभिषेक शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

विज्ञापन
In the case of increasing the photo identification fee, make a proposal and present it
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से फोटो आईडेंटिफिकेशन शुल्क बढ़ाए जाने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष को मामले में प्रस्ताव बनाकर कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने अभिषेक शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

विज्ञापन



इसके पहले मामले में सुनवाई शुरू होते ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन केअध्यक्ष राधाकांत ओझा और महासचिव एसडी सिंह जादौन ने कोर्ट के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि बार की ओर से यह योजना अधिवक्ताओं के हित में लाई गई है। बढ़ा हुआ शुल्क (430 रुपये) अधिवक्ताओं के पीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। बाद में वे इसे अपनी स्वेच्छा से निकाल सकेंगे। जबकि, विपक्ष में खड़े हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दया शंकर मिश्रा, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश पांडेय और अमरेंद्र नाथ सिंह ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पहले ही बढ़े हुए शुल्क पर रोक लगा रखी है।
विज्ञापन



यह बार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसके अलावा इस मामले में बार की आम सभा में विचार नहीं किया गया। कार्यकारिणी इसे बिना विचार किए ही लागू कर रही है, यह गलत है। वर्तमान अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने तर्क दिया कि उन्होंने वोटिंग का प्रावधान किया था लेकिन उसका विरोध किया गया। कहा, वह वोटिंग के माध्यम से बार सदस्यों का मत लेकर इसे लागू करना चाहते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अध्यक्ष से इस मामले में प्रस्ताव बनाकर पेश करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि तय कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed