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हाईकोर्ट : फोटो आईडेंटिफिकेशन शुल्क बढ़ाने के मामले में प्रस्ताव बनाकर करें पेश
Mon, 14 Nov 2022 10:21 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 14 Nov 2022 10:21 PM IST
सार
कोर्ट ने कहा है कि मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने अभिषेक शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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allahabad high court
- फोटो : social media
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से फोटो आईडेंटिफिकेशन शुल्क बढ़ाए जाने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष को मामले में प्रस्ताव बनाकर कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने अभिषेक शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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इसके पहले मामले में सुनवाई शुरू होते ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन केअध्यक्ष राधाकांत ओझा और महासचिव एसडी सिंह जादौन ने कोर्ट के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि बार की ओर से यह योजना अधिवक्ताओं के हित में लाई गई है। बढ़ा हुआ शुल्क (430 रुपये) अधिवक्ताओं के पीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। बाद में वे इसे अपनी स्वेच्छा से निकाल सकेंगे। जबकि, विपक्ष में खड़े हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दया शंकर मिश्रा, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश पांडेय और अमरेंद्र नाथ सिंह ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पहले ही बढ़े हुए शुल्क पर रोक लगा रखी है।
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यह बार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसके अलावा इस मामले में बार की आम सभा में विचार नहीं किया गया। कार्यकारिणी इसे बिना विचार किए ही लागू कर रही है, यह गलत है। वर्तमान अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने तर्क दिया कि उन्होंने वोटिंग का प्रावधान किया था लेकिन उसका विरोध किया गया। कहा, वह वोटिंग के माध्यम से बार सदस्यों का मत लेकर इसे लागू करना चाहते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अध्यक्ष से इस मामले में प्रस्ताव बनाकर पेश करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि तय कर दी।
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