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अधक्षक को धमकाने क मामल में आईओ तलब

Wed, 29 Jan 2020 02:12 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jan 2020 02:12 AM IST
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In the case of bullying the superintendent summoned in judicial high court
प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ताराचंद हॉस्टल के अधीक्षक डॉ. राकेश सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने उनको धमकाने के मामले में दर्ज प्राथमिकी के विवेचक को तलब कर लिया है। अधीक्षक ने याचिका दाखिल कर मामले की जांच सही तरीके से न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की है। उनका आरोप है कि छात्रसंघ के निवर्तमान महामंत्री शिवम सिंह उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं। शिवम के खिलाफ डॉ. राकेश ने तीन एफआईआर भी दर्ज कराई है लेकिन, इस मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।
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याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की पीठ ने चार फरवरी को मामले के विवेचक को केस डायरी के साथ तलब किया है। याची डॉ सिंह का कहना है कि छात्रावास खाली कराने की कार्रवाई के कारण पूर्व महामंत्री उनको लगातार धमका रहे हैं। उन्होंने कर्नलगंज थाने में तीन प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जांच के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। मामले की अगली सुनवाई चार फरवरी को होगी।
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