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पचास हजार जमा करने पर पति को राहत

Wed, 22 May 2019 12:21 AM IST
Prayagraj Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 22 May 2019 12:21 AM IST
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Husband got relief after paying 50, 000 rupees in family dispute case.
इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद के मामले में 50 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कानपुर चकेरी की दर्खसन बेगम और सात की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति उमेश कुमार की पीठ ने दिया है।

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याची का कहना था कि पति पत्नी के बीच समझौते की बात चल रही है। सदाशयता दिखाने के लिए पति 50 हजार रुपये जमा करने को तैयार है। कोर्ट ने पति को मिडिएशन सेंटर में 50 हजार रुपये का ड्राफ्ट जमा करने का आदेश दिया। यह रकम बाद में पत्नी को दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि मामला 16 जुलाई को मीडिएशन सेंटर में रखा जाए। याची पति के पक्ष की है। पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ चकेरी थाने में मारपीट और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज है। दोनों पक्ष आपस में सुलह के लिए वार्ता कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 50 हजार रुपये जमा करने की रसीद दिखाने पर इस आदेश की प्रति याची को दी जाए। 

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