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Prayagraj News: दहेज हत्या के दोषी पति को आठ साल की सजा, अर्थदंड

Thu, 10 Jul 2025 02:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 10 Jul 2025 02:10 AM IST
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Husband convicted of dowry death sentenced to eight years imprisonment, fine
मंझनपुर(कौशाम्बी)। फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) प्रथम की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के दोषी पति को आठ साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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प्रयागराज के लालापुर थाना क्षेत्र के बरहुला गांव की राजकली पत्नी राजेश कुमार भारतीया ने 13 जुलाई वर्ष 2021 को सरायअकिल थाने में दी तहरीर के हवाले से बताया कि उनकी बेटी श्यामतारा की शादी अमवा निवासी सियाराज के साथ 21 अप्रैल 2021 को हुई थी।
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13 जुलाई 2021 को श्यामतारा ने अपने भाई को मोबाइल फोन से कॉल कर बताया कि दहेज में बाइक व पांच लाख रुपये नकद नहीं मिलने की वजह से पति सियाराज, सास श्यामकली, जेठ ओमप्रकाश, देवर शैलेंद्र कुमार, जेठानी मीना, ननद जया, राजरानी ने उसकी बेरहमी से पिटाई की है।
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सूचना पाकर उसी दिन दोपहर में बेटी के ससुराल पहुंचने पर पिता को पता चला कि श्यामतारा की मौत हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिटाई के बाद ससुरालियों ने श्यामतारा की गला दबाकर हत्या कर दी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चला। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बुधवार को अदालत ने मृतका के पति सियाराम को दोषी करार देते हुए फैसला सुना दिया।
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